जौनपुर, मई 9 -- जौनपुर, संवाददाता। सिकरारा थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीय बालिका को स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित राजकुमार गौतम उर्फ़ कोमल को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने बीस साल की कारावास की सजा सुनाई। 28 हजार रुपए जुर्माना लगाया। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय के अनुसार, पीड़िता के पिता ने सिकरारा थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 25 मार्च 2024 की शाम उनकी पुत्री घर से कुछ दूर बाजार से फ्रूटी लेने गई थी। रास्ते में आरोपित ने लड़की को दबोच लिया। उसका मुंह दबाकर जबरन गोद में उठाकर पास में स्थित एक विद्यालय में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद पीड़िता के परिवार के लोग उसे खोजते हुए स्कूल में गए तो आरोपित धमकी देते हुए ...
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