मैनपुरी, मई 18 -- करहल थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पूर्व एक बालिका से दुष्कर्म करने का प्रयास करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जहेंद्रपाल सिंह ने दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला आने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। करहल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी तीन वालिका 9 दिसंबर 2023 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी ग्रामवासी आकाश उर्फ शिवम वहां आया। उसने बालिका को पास में ही एक खाली जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बालिका के शोर मचाने पर वहां पहुंचे ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तहरीर पर आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जांच की ओर आकाश के खिलाफ चार्ज...