लखीमपुरखीरी, जून 3 -- सात वर्षीय बालिका से दुराचार का प्रयास करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वितीय विष्णु देव सिंह ने आरोपी को 5 वर्ष के कारावास समेत 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट बृजेश पाण्डेय बे बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय बालिका 9 जून 2018 की रात करीब 8 बजे दुकान पर नमकीन लेने गई थी। वापस आते समय गांव के ही बड़े उर्फ रघुनंदन ने पीड़िता को पकड़ लिया। वह बालिका को खपरैल में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना बालिका के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने...