बालिका से छेड़खानी में बीस वर्ष का कठोर कारावास
हमीरपुर, मई 18 -- हमीरपुर, संवाददाता। बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व तेरह वर्षीय किशोरी से पड़ोसी युवक ने घर में खींचकर छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास व 26 हजार 5 सौ का जुर्माने की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को आजीवन कारावासघटना का विवरण विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 18 जून 2021 की शाम 4.30 बजे उसकी तेरह वर्षीय पुत्री जब पड़ोसी के यहां से सामान देकर घर लौट रही थी। तभी पड़ोस के दीपक कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार उसकी पुत्री को जबरन अपने घर में खींच लिया। इसके बाद एक घंटे तक उसके साथ अश्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.