हरदोई, जुलाई 15 -- हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट संख्या-14 दिनेश गौड़ ने बालिका से अश्लील हरकत के मामले में आरोपी राधेश्याम को दोषी करार देते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादिनी के अनुसार वह अपनी पुत्री के साथ बड़ी माँ के यहां आयी थी। 27 अगस्त 2023 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री बाग़ में खेलने की बात कह कर गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन उसकी तलाश में निकले। आरोप है कि गांव निवासी राधेश्याम पुत्र मेघा निवासी मऊपुरवा मजरा भैंसीखेड़ा थाना माधौगंज को बालिका के साथ अश्लील हरकत करते पाया। विरोध करने पर आरोपी ने परिजनों को धमकी दी और मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला की ओर से प्रस्तुत ...