रुद्रपुर, जुलाई 23 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना का विवरण अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 11 अप्रैल 2023 को उसकी नौ वर्षीय पुत्री अपनी सात वर्षीय सहेली के साथ पार्क में खेलने गई थी। शाम छह बजे जब वह वापस घर आई तो उसने बताया कि मेट्रोपोलिस निवासी रोहित ने उसके साथ अश्लील हरकत की। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया। वहीं मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनीता गुंज्याल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह पेश किए गए।

अदालत का निर्णय ...