पीलीभीत, अप्रैल 4 -- पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी पाते हुए 31 हजार जुर्माना सहित चार साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री छह मई 2022 की शाम घर लौट रही थी। रास्ते में गांव का ही निवासी राजेश पुत्र रोशन लाल खड़ा था। पुत्री को अकेला पाकर राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगा। वह किसी तरह उससे छूट कर घर पहुंची और पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना में आरोपी को दोषी पाते हुए जेल भेजा गया। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट अन...