प्रयागराज, मई 21 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ व घर में घुसकर हमले के मामले में आरोपी मुलायम को दोषी पाते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह फैसला न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने सुनाया।सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार गोविंद एवं विजय सिंह आकाश ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके माता-पिता और विद्यालय प्रधानाचार्य संगीता गुप्ता समेत गवाहों के बयानों के आधार पर बालिका की उम्र 13 वर्ष साबित की।28 नवंबर 2016 की रात करीब 11 बजे जब पीड़िता के माता-पिता पड़ोस में शादी के गाने-बजाने में शामिल थे, तब मुलायम ने पीड़िता (उम्र 13 वर्ष) के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर...