हरदोई, मार्च 24 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने फैसले में एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर पांच साल की कड़ी कैद और 5000 जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना शाहाबाद क्षेत्र के लोनी निवासी पुत्तन उर्फ बड़े भैया ने 22 दिसंबर 2016 को शाम करीब 6 बजे एक 10 वर्षीय बालिका जो खेत में बथुआ बीन रही थी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।

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