फर्रुखाबाद कन्नौज, जुलाई 20 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने 18 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह मूल रूप से जनपद शाहजहांपुर के कलान थाना अंतर्गत एक गांव का रहने वाला है। 13 अप्रैल 2017 को उसके साथ मजदूरी कर रहा जनपद शाहजहांपुर का एक युवक उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुत्री को भगाने में अन्य लोगों का भी हाथ है। पुलिस ने इस मामले में अपहरण, पाक्सो सहित तीन धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोषी मोहित को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही पचास हजार क...