बुलंदशहर, अप्रैल 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-पांच मोहम्मद नसीम ने वर्ष 2021 में अगौता क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ में रंजिश के चलते 10वर्षीय बालिका की गला रेतकर हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि 19 सितंबर 2021 को अगौता के गांव जौलीगढ़ निवासी वादिनी मुकदमा शबनम पत्नी मुज्जमिल द्वारा थाना अगौता में तहरीर दी गई, जिसके अनुसार वह घटना वाले दिन सुबह अपने घर से बुलंदशहर गई थी। यह भी पढ़ें- विकलांग पति को मारने वाली पत्नी को प्रेमी संग उम्रकैद, 6 साल के बेटे ने खोला राज घर पर उसकी 10वर्षीय पुत्री सवा मौजूद थी। शाम को उसने ल...
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