नई दिल्ली, जुलाई 31 -- डीएमके नेता और पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक नए मामले में अगले आदेश तक अग्रिम जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई कि वह जांच में सहयोग करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जस्टिस बागची ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गुरु कृष्णकुमार से कहा कि अगर जमानत की शर्तों का जरा भी उल्लंघन होता है, तो आप तुरंत हमारे पास आएं। यह भी पढ़ें- तमिलनाडु के पूर्व मंत्री को SC से राहत, गिरफ्तारी पर रोक मगर जमा करना होगा पासपोर्ट; क्या मामला हम अपने आदेशों में बदलाव ...