गुमला, जून 12 -- गुमला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकारगुमला द्वारा चलाए जा रहे 90 दिनी गहन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम श्रम विभाग के सभागार में हुआ। जिसमें डालसा सचिव रामकुमार लाल गुप्ता, श्रम अधीक्षक धीरेंद्र नाथ महतो, स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डालसा सचिव रामकुमार लाल गुप्ता ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी संस्थान में कार्य कराना कानूनन अपराध है। बाल श्रम को समाप्त करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह भी पढ़ें- बाल श्रम कराते पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास उन्होंने श्रमिकों से कानूनी सहायता एवं सरकारी योजनाओ...