हमीरपुर, अगस्त 14 -- हमीरपुर, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव के अधेड़ ने आठ वर्षीय बालक को खेत ले जाकर कुकर्म किया था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) लवी यादव की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में तहरी देकर बताया कि 24 फरवरी 2020 को उसके आठ वर्षीय पुत्र को गांव का जयपाल पुत्र परमा कुशवाहा बहला-फुसलाकर खेत ले गया। जहां उसके साथ कुकर्म किया। जब बच्चे को खोजते हुए उसकी मां खेत पहुंची तो बच्चा रघुनंदन के खेत में मिला। जब उसने जयपाल से वहां लाने का कारण पूछा तो वह गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी। बालक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी क...