रुद्रपुर, मई 12 -- रुद्रपुर, संवाददाता। किच्छा में आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। किच्छा निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि मूल रूप से बरेली निवासी चांद बाबू किच्छा में रह रहा था। आरोप था कि 16 अगस्त 2023 की दोपहर उसके आठ वर्षीय बेटे को बहला-फुसलाकर पास के खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। जब बालक ने शोर मचाया तो वहां कई लोग इकट्ठे हो गए। इसी दौरान आरोपी की बहन वहां पहुंच गई और आरोपी इसका फायदा उठाकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस न...