एटा, अगस्त 10 -- वर्ष 2024 में थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में बालक के साथ कुकर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना राजा का रामपुर के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 19 जून 2024 को आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ भोला पुत्र शिववीर निवासी ताजपुर अद्दा थाना राजा का रामपुर नाबालिग बेटे को खेत पर ले गया था। खेत पर ले जाकर कुकर्म किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेनद्र पाल राणा ने आरोपी पुष्पेन्द्र को दोषी माना। दोषी को 20 साल ...