प्रयागराज, अप्रैल 6 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। सरायममरेज इलाके में 22 साल पहले हुए नौ वर्षीय बालक के अपहरण-हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सीमा सिंह (प्रथम) ने तीन सगे भाइयों समेत सभी चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड कि सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त से 50-50 हजार रुपये (कुल 2 लाख) वादी लालजी मिश्रा को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया।कोर्ट ने कहा, कि एक नौ वर्षीय मासूम बच्चे को स्कूल से लौटते समय अपहरण कर लंगोट की पट्टी से गला घोंटकर हत्या करना विरल से विरलतम अपराध है। समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि ऐसे जघन्य अपराधों में सख्त सजा मिलेगी।अदालत ने यह आदेश आरोपी के अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी एवं ढाल सिंह को सुनकर तथा पत्रावलि पर उपलब्ध सबूतों का अवल...