लखनऊ, अप्रैल 7 -- - जुर्माना न भरने पर भी निर्धारित समय के बाद केस खत्म हो जाने पर उठा था सवाललखनऊ, विशेष संवाददातायातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए अब उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं होगी। कैबिनेट ने उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और निवारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कानून में बदलाव से मोटर वाहन अधिनियम समेत कुछ गंभीर मामलों में लंबित कार्रवाई एक समय सीमा बीतने के बाद खुद-ब-खुद समाप्त नहीं होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश लागू होगा।राज्य सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका पर 20 नवंबर 2025 को जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चत कराने के लिए उठाया है। जिसके तहत अब कुछ श्रेणी के अपराध पहले की तरह उपशमित (एबेट) नहीं होंगे। इनमें गैर-शमनीय अपराध, अनिवार्य कारावास से दंडित अपरा...
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