बार-बार नियमों तोड़ने वाले ओवरलोडिंग वाहनों की नहीं होगी सुपुर्दारी
फरीदाबाद, जून 29 -- गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। शहर की सड़कों पर नियमों को अनदेखा कर दौड़ रहे ओवरलोड़ भारी वाहनों के खिलाफ अब सख्ती की जाएगी। अब बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की अब सुपुर्दारी नहीं होगी। इसको लेकर सड़क सुरक्षा समिति के चैयरमेन जिला उपायुक्त ने आरटीए विभाग को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं।
आरटीए विभाग की कार्रवाई आरटीए विभाग के अधिकारियों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(3) के तहत किसी भी मालवाहक वाहन में तय क्षमता से अधिक सामान लादना या इसकी अनुमति देना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस नियम का खुलेआम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरटीए की टीमों ने मई और जून के महीनों में रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई करते हुए कुल 399 चालान काटे हैं। आरटीए की टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मई माह में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वा...
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