गाज़ियाबाद, अप्रैल 22 -- गाजियाबाद, अमन वत्स । बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चले विवाद में डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स की कार्रवाई के बाद दाखिल याचिका को उपजिलाधिकारी की अदालत ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वादी पक्ष चुनाव में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्ट आचरण को प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसके चलते याचिका खारिज करना उचित है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर 2025 में विवाद उत्पन्न हुआ था। इससे पहले 19 जुलाई 2025 को हुए चुनाव को उप जिलाधिकारी ने अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया और एल्डर कमेटी को पुनः प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सचिव पद के लिए उपचुनाव कराया गया था जिसकी अवधि भी सीमित रखी गई थी। इसके बाद विवाद तब और बढ़ा जब समय पर नए चुनाव करा...