बार काउंसिल 'पुरुषों के क्लब' बन गए हैं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- यह देखते हुए कि स्टेट बार काउंसिल तेजी से 'पुरुषों के क्लब' बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे हर राज्य बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों को शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शामिल की जाने वाली दो महिला सदस्य, हाईकोर्ट की पूर्व महिला जजों या बार की सीनियर महिला सदस्यों में से चुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में आदेश दिया था कि राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर चुनी गई महिलाओं की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पीठ ने 10 प्रतिशत तक सीटें भरने के लिए 'को-ऑप्शन' (शामिल करने) के तरीके की इजाज़त दी थी।सुप्रीम यह भी पढ़ें- बार काउंसिल आदमियों का क्लब बन गया है, हाई कोर्ट के जजों को SC का सख्त ...
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