नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि जिन राज्य बार काउंसिल में अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उनमें कार्यकारणी की 30 फीसदी सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए जाएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस साल के लिए जिन राज्य बार काउंसिल में अभी चुनाव होने हैं, उन्हें 20 फीसदी सीटें महिला उम्मीदवारों से और 10 फीसदी सीटें को-ऑप्शन से भरनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आदेश दिया कि उन बार काउंसिलों में जहां चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा महिला उम्मीदवार नहीं हैं, वहां को-ऑप्शन से सीटें भरने का प्रस्ताव अदालत के समक्ष रखा जाए। मामले की सुनवाई शुरू होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता व भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ने पीठ को बताया कि पहले क...