धनबाद, अगस्त 25 -- धनबाद, प्रतिनिधि। राज्य की अदालतों में चेक बाउंस की धारा 138 एनआई एक्ट के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए महीने के अंतिम शनिवार और रविवार को विशेष अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव पर धनबाद बार एसोसिएशन ने असहमति जताई। बार एसोसिएशन के महासचिव सह झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि शनिवार एवं रविवार को अधिवक्ताओं के लिए अदालत में उपस्थित होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 17 अगस्त को पत्र जारी कर राज्य के सभी न्यायिक जिलों से शनिवार और रविवार को विशेष आयोजित कर चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निष्पादन की व्यवहार्यता पर राय मांगी है। पत्र में आवश्यक सहयोग के संबंध में भी सुझाव मांगे गए हैं। इसी क्रम में धनबाद सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार इशराक जिया खान...