बार एसोसिएशन चुनाव में सचिव पद सामान्य हुआ
सुल्तानपुर, अगस्त 26 -- सुलतानपुर, संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका में पूर्व पारित आदेश संशोधित कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को जारी संशोधित आदेश में बार एसोसिएशन के सचिव का पद फिर अनारक्षित कर दिया है। यह पद हर तीसरे वर्ष रोटेशन से महिला के लिए आरक्षित रहेगा। इससे नामांकन पर चुनाव में जुटी पांच महिलाओं को झटका लगा है।कोषाध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। हर तीसरे वर्ष रोटेशन के आधार पर यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि कोर्ट ने तीन दिन के अंदर कार्यक्रम जारी कर तीन हफ्ते के अंदर चुनाव संपन्न कराने को कहा है। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट बार चुनाव : पहले दिन प्रत्याशियों ने 174 पर्चे लिए बार एसोसिएशन का पूरा चार्ज एल्डर्स कमेटी के पास रहेगा। हाईक...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.