नोएडा, अक्टूबर 6 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष अधिवक्ता मनोज कुमार भाटी का वकालत का लाइसेंस निरस्त कर दिया। समिति ने अपने आदेश में कहा कि मनोज भाटी ने भारतीय वायुसेना में सेवारत रहते हुए विभाग की अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना शैक्षिक योग्यताएं हासिल की। समिति के अनुसार उनकी तीन वर्षीय एलएलबी डिग्री पूरी तरह अमान्य और अवैध है। आदेश की सत्यापित प्रति सचिव, यूपी बार काउंसिल के पत्र के साथ संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। यह मामला वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर दर्ज परिवाद से जुड़ा है। वीरेंद्र सिंह ने 22 फरवरी 2021 को शपथपत्र समेत शिकायत दी थी। इसमें कहा गया कि मनोज कुमार भाटी 22 फरवरी 1991 से 30 अप्रैल 2009 तक वायुसेना में रहे। सेवा...