विधि संवाददाता, मार्च 31 -- Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण मामले में सूबे के सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अर्जी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केस में आगे की कार्रवाई में सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को हाजिर होने और जवाब दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा कि राज्य के सरकारी, निजी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानना चाहा कि अस्पतालों के कचरे को सही ढंग ने नष्ट...