धनबाद, जुलाई 31 -- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ई-विद्यावाहिनी प्रणाली के तहत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में नया निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी डीईओ को पत्र भेजकर कहा है कि जिन शिक्षकों या कर्मचारियों की उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं होने के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है, उनके लिए ओटीपी आधारित जियो-फेंसिंग उपस्थिति की व्यवस्था की जाएगी। पहले संबंधित शिक्षक का दोबारा बायोमेट्रिक पंजीकरण कराया जाएगा। यदि इसके बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्ताव राज्य कार्यालय भेजा जाएगा। राज्यस्तर से स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल ...