बायोमेट्रिक कराकर राशन नहीं देने का आरोप, कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा
संभल, जून 13 -- नगर संभल के सरायतरीन क्षेत्र के एक उचित दर विक्रेता के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता, खाद्यान्न गबन और कार्डधारकों को राशन न देने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक ललित कुमार की तहरीर पर हयातनगर थाने में की गई। तहरीर के अनुसार 27 मई को मोहल्ला भालेभाज खान स्थित उचित दर विक्रेता अनिल कुमार की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान बंद मिली और जून माह के राशन वितरण की शुरुआत होने के बावजूद किसी भी कार्डधारक को राशन वितरित नहीं किया गया था। दुकान पर आवश्यक सूचना बोर्ड और अन्य व्यवस्थाएं भी नहीं पाई गईं। यह भी पढ़ें- राशन की कालाबाजारी पर कोटेदार का लाइसेंस निरस्तपूर्ति विभाग की कार्रवाई पूर्ति विभाग के अनुसार विक्रेता को पूर्व में कई बार राशन व...
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