मधुबनी, अगस्त 5 -- मधुबनी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने बाबूबरही थाना के एक दारोगा के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने वेतन रोकने से संबंधित आदेश एसपी को भेजने का निर्देश दिया है। लोक अभियोजक शिवशंकर प्रसाद राय ने बताया कि बाबूबरही थाना कांड संख्या 102/25 के अनुसंधानकर्ता के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि दारोगा पर केस डायरी नहीं भेजने का आरोप है। कोर्ट ने केस डायरी समय पर नहीं भेजने को लेकर दारोगा से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जानकारी के अनुसार फूलो देवी एवं सहित अन्य लोगों ने 25 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया था। अगले दिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी। सूचना के बावजूद अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डाय...