नई दिल्ली, मार्च 12 -- मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो साजिश में उसकी संलिप्तता के साथ-साथ एक संगठित अपराध सिंडिकेट को सुविधा प्रदान करने की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में पारित एक आदेश में विशेष मकोका जज महेश जाधव ने आरोपी भगवान सिंह के लंबे समय तक कारावास के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि 2024 के मामले में आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे की शुरुआत के लिए कदम उठाए हैं। जज ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुकदमे में देरी का आधार याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं था।
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