नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बुधवार को यहां की एक अदालत ने दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत के जज महेश जाधव ने प्रदीप थोम्ब्रे और सलमान वोरा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.