अंबेडकर नगर, फरवरी 19 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव की अदालत ने शराब ठेका दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए ठगी करने के मामले में बाबा गोरखनाथ समेत तीनों लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला तीन वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का है। सीजेएम की अदालत में अमेठी जिले के शहरी थाना निवासी रवीन्द्र कुमार सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी निन्यानंद तिवारी व देवानंद तिवारी पुत्रगण रामदेव तिवारी एवं सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बुलाकी का पुरवा निवासी बाबा गोरखनाथ दास पुत्र जमुना प्रसाद पांडेय का विपक्षी बनाया। कहा कि वर्ष 2022 में बाबा गोरखनाथ दास से अपने घर बुलाकर भागवत कथा कराया था। कथा के कुछ समय बाद बाबा ने ...