संतकबीरनगर, दिसम्बर 9 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में बाप बेटे समेत चार आरोपियों को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी कोईल व त्रिभुवन तथा पिता अरुण चन्द्र मिश्र व बेटा कबीर चन्द्र मिश्र प्रत्येक पर सजा के अतिरिक्त तीन-तीन हजार रुपए कुल 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को 30-30 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि पहला प्रकरण ककरहियापार थाना बखिरा का है। मामले में आरोपी त्रिभुवन पुत्र विशुन व कोईल पुत्र ज्ञानदास के विरुद्ध वर्ष 2004 में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग पंजीकृत कराया गया थ...