मुजफ्फरपुर, अप्रैल 17 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से सटे दक्षिण हिस्से में मुजफ्फरपुर-सुगौली लाइन दोहरीकरण कार्य के लिए भू-अधिग्रहण पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस खातिम रेजा की एकल पीठ ने आदेश जारी किया है। साथ ही रेलवे व बिहार सरकार से इसके सापेक्ष में चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। तब तक भू-अधिग्रहण का कार्य नहीं होगा।रेलवे ने बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से सटे बलुआ टाल, गोपालपुर और तरकुला (चांदमारी रेलवे गुमटी से सटे इलाके) के 125 लोगों को 3.9 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजा है। यह भी पढ़ें- रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का डीएम को मिला निर्देश इससे प्रभावित परिवारों ने मार्च में हाईकोर्ट में रेलवे के भू-अधिग्रहण के खिलाफ एक रिट ...