गढ़वा, फरवरी 26 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। नगरपालिका आम निर्वाचन का मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन गढ़वा की ओर से व्यापक सुरक्षा और विधि-व्यवस्था संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी गढ़वा सदर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल-सह-वज्रगृह परिसर और उसके चारों ओर 200 मीटर की बाहरी परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। मतगणना कार्य शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से गढ़वा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर के विभिन्न मतगणना हॉलों में प्रारंभ होगा। मतगणना के दौरान संभावित भीड़, आवागमन एवं विधि-व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों को ध्य...
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