औरंगाबाद, अप्रैल 16 -- गया में चोरी हुई थी बाइक, पीड़ित को मिला 57800 रुपए का चेक औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाइक चोरी होने के बाद बीमा कंपनी ने यह कह कर बीमा का लाभ देने से मना कर दिया कि जिस तिथि को प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उस दिन बीमा समाप्त हो गया है। इसके बाद औरंगाबाद उपभोक्ता अदालत में मामला लाया गया जहां से पीड़ित को 57800 रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया। गुरुवार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के स्तर से 57800 रुपए का चेक पीड़ित को सौंप दिया गया। मदनपुर प्रखंड के शिवगंज निवासी विमलेश चौधरी ने एक वाद उपभोक्ता आयोग में दायर किया था। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी की मनमानी पर आयोग का कड़ा रुख, परिवादी को एक लाख मुआवजा देने का आदेश इसमें विमलेश चौधरी ने कहा था कि उनकी एक स्प्लेंडर प्लस बाइक थी जो इंडसूइंड बैंक से 20 अक्टूबर 2016 को फाइने...