फतेहपुर, अप्रैल 9 -- फतेहपुर। चोरी 10 बाइकों की चोरी के मामले में गुरुवार को विशेष ई.सी कोर्ट हरिप्रकाश गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि हुसैनगंज प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने 23 नवंबर 2022 को बिजली पावरहाउस कैथपुरवा से एक बाइक के साथ रायबरेली के डलमऊ कोतवाली के कल्यान सिंह बेती निवासी राहुल सोनकर उर्फ शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में शातिर ने बाइक चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की दर बाइकें बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी, जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरा...
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