प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 19 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल की कोर्ट ने वाहन चोरी करने में दोषी पाते हुए नवाबगंज के किशुनदासपुर गांव के योगेश तिवारी को चार वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा उप निरीक्षक राम आधार यादव के अनुसार 10 जून 2016 को वह सहयोगी दरोगा रामेश्वर प्रसाद दुबे के साथ क्षेत्र में थे। अंतू के बाबूगंज चौराहे पर मुखबिर की सूचना पर बाइक सहित आरोपी को रोका। आरोपी बाइक का पंजीकरण पत्र नहीं दिखा पाया, बाइक पर कोई नम्बर प्लेट नहीं थी। आरोपी ने सहयोगी के साथ शहर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय से 6 मई 2016 को बाइक चोरी की बात स्वीकार की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह चोरी कर बाइक की बिक्री करता था। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अभय सिंह ने की।

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