मुरादाबाद, जनवरी 30 -- एडीजे-11 छाया शर्मा की कोर्ट ने बाइक चोरी और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी इरशाद को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है और उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना गलशहीद में एसआई रविंद्र सिंह ने साल 2013 में कुंदरकी थाना क्षेत्र के रुपपुर निवासी इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि आरोपी चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहा था। इस मामले की सुनवाई एडीजे-11 छाया शार्म की अदालत में चली। कोर्ट ने इस मामले में इरशाद को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.