हरदोई, फरवरी 3 -- हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि थाना मझिलाक्षेत्र के कसमा निवासी प्रेम सागर उर्फ बैजू ने 30 दिसंबर 2018 को दिनेश कुमार दिनक्के को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटकर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई प्रेम पाल ने दर्ज कराई थी। घटना से पहले मृतक के घर में गांव के सोमपाल के बांस रखे थे। उन्हें लेने आरोपी पहुंचा था। दिनेश कुमार ने कहा था कि सोमपाल आएंगे तभी बांस दिए जाएंगे। इसी बात पर विवाद हुआ और आरोपियों ने पहले मारपीट की। दिनेश ने इसकी शिकायत प्रधान से की। इसके बाद लौटते समय आरोपी ने फिर हमला कर घटन...
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