बस्ती, मई 5 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कमलेश कुमार की अदालत ने गृह कलह में बांस के टुकड़े से प्रहार कर मां की हत्या करने के मामले में बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि नगर थाना क्षेत्र के मुड़िला कठार गांव निवासी लक्ष्मण निषाद ने नगर थाने में तहरीर दी और कहा कि 31 मई 2023 की सुबह लगभग नौ बजे उनके बेटे बैजनाथ ने पारिवारिक विवाद को लेकर बांस के टुकड़े से प्रहार कर अपनी मां कौशिल्या देवी (52) के सिर पर प्रहार कर दिया। यह भी पढ़ें- पिता की हत्या में दोषी पुत्र को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना बेटे के हम...
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