वाराणसी, फरवरी 4 -- वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने फर्जी कागजात के आधार पर सारनाथ में रहने के मामले में आरोपी बांग्लादेश निवासी होलमंग सिंह की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य (फौजदारी) ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रितेश कुमार सिंह को एटीएस से सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी सारनाथ क्षेत्र में अवैध ढंग से निवास कर रहे हैं। अपनी पहचान छिपाकर जाली पासपोर्ट, आधार, पैनकार्ड बनवा लिया है। सारनाथ संग्रहालय के पास होलमंग पकड़ा। पूछताछ में वह अपना नाम मगफू मोंग बताया और पता बरईपुर सारनाथ बताया। तलाशी में उसकी जेब से जाली पासपोर्ट, एक आधार कार्ड, एक पैनकार्ड मिला। जिसपर उसका नाम मगफू मोग लिखा हुआ था। साथ ही बांग्लादेश की आ...
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