बांके बिहारी मंदिर संबंधी याचिका पर समिति से जवाब तलब
नई दिल्ली, मई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के संचालन की देखरेख करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति से सोमवार को उस याचिका के मद्देनजर जवाब तलब किया, जिसमें समिति पर दर्शन का समय बदलने और पारंपरिक देहरी पूजा बंद करने सहित कई 'गंभीर आरोप' लगाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंदिर के सेवायतों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका पर संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने जरूरी धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छेड़छाड़ की है। यह भी पढ़ें- पुजारियों के चक्कर में मत पड़िए, आपको पता है वो कितना... BJP नेता को SC से झटका, एक नसीहत भी पीठ ने अदालत की ओर से नियुक्त एचपीसी को अपना जवाब दा...
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