नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बहू को भी बेटी के समान अधिकार प्राप्त हैं। यह निर्णय लैंगिक समानता को मजबूत करने और इस विषय पर कानूनी स्पष्टता प्रदान करने वाला माना जा रहा है। सुंदरी देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवि चिरानिया ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि उन्हें बिना किसी देरी के अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि वर्ष 2023 में ही एक खंडपीठ इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बहू को बेटी के समान अधिकार प्राप्त हैं। यह भी पढ़ें- मृतक कर्मी की बहू भी अनुकम्पा पर नियुक्ति पाने की ह...