बहू की हत्या में पति, सास व ससुर को 10-10 साल की जेल
फतेहपुर, अगस्त 7 -- फतेहपुर। अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये कैश और बाइक की मांग पूरी न होने पर बहू की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो के न्यायाधीश अजय सिंह ने घटना को अंजाम देने वाले मृतका के पति रोशन, सास राजरानी और ससुर अम्बोल को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बेरुईहार निवासी ओमप्रकाश ने 12 नवंबर 2019 को हुसैनगंज थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का आरोप था कि वर्ष 2018 में उसने अपनी बहन रंजना की शादी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अचाकापुर गा...
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