फतेहपुर, अगस्त 10 -- फतेहपुर। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहू की गलाघोंट कर शव फांसी पर लटकाने के मामले में सोमवार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 पूजा विश्वकर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध पिता पुत्र को सात-सात की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव ने बताया कि थरियांव थाने के चकमुगल निवासी रामआसरे लोधी ने नौ अक्टूबर 2013 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसने अपनी बेटी वंदना की शादी गाजीपुर थाने के बरुहा निवासी मनोज लोधी के साथ की थी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को दस-दस वर्ष की कैद बेटी के चौथी पर आने पर बताया गया कि ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में भैंस व...