मऊ, मई 21 -- मऊ, संवाददाता। हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहला-फुसलाकर भगाने, दुराचार के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी हलधरपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनकी बहन का देवर शादी का झांसा देकर उसके साथ सात से आठ वर्षों से दुराचार किया था। साथ ही साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया था। शादी के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी देता था। मामले में अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। यह भी पढ़ें- सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, हाई कोर्ट ने कहा- शादी का हर वादा 'झूठा वादा नहीं'; जानें मामला जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों पक्षों की द...