घाटशिला, फरवरी 27 -- बहरागोड़ा, संवाददाता। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले गांवों में ग्रामसभा की अध्यक्षता को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस संबंध में गुरुवार को बीडीओ को मांग पत्र सौंपकर पेसा कानून और संवैधानिक नियमों के अक्षरशः पालन की अपील की गई है। सौंपे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत बहरागोड़ा प्रखंड पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। वर्तमान में कई ऐसे अनुसूचित जनजाति बहुल गांव हैं, जहां पारंपरिक प्रधानों के बजाय गैर-जनजातीय लोग ग्रामसभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। इसे पेसा कानून के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता ने पेसा कानून पेसा एक्ट की धारा-2 (ड) एवं धारा-7 (iii) का उल्लेख करते हुए कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभ...
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