मुजफ्फरपुर, मार्च 8 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के शिवराहां चतुर्भुज गांव में 35 वर्ष पहले भूमि पर कब्जे का विरोध करने गई बसंती देवी को पेड़ से बांध दिया गया था। उसे छुड़ाने पहुंचे उसके भाई कुंवर राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के पांच दोषियों को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम आलोक कुमार पांडेय ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।सजा पाने वालों में शिवराहां चतुर्भुज गांव के बैद्यनाथ राय, रामबलम राय, महंत राय, रामचंद्र पासवान व सहदेव राय शामिल हैं। सभी को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने वाले को दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, इस मामले के एक आरोपित लखी राय को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमा...