मुजफ्फरपुर, मई 18 -- मुजफ्फरपुर,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में बड़ी बहन के घर आई 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में कोर्ट ने विकास कुमार को दोषी करार दिया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर दो जून को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को रखा।मीनापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष 22 सितंबर को सिवाईपट्टी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बड़ी बेटी गर्भवती थी। यह भी पढ़ें- छात्रा को अगवा करने में युवक को चार वर्ष कारावास की सजा उसकी देखभाल के लिए छोटी बेटी उसके पास गई थी। 17 सितंबर 2025 की रात बड़ी बेटी का पड़ोसी विकास कु...